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नेमप्लेट विवाद: पुराने कानून पर नया घमासान
DASTAKTIMES
|August 2024
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर साफ-साफ अपना नाम लिखने का फरमान सुनाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 'वीटो पॉवर' (अंतरिम आदेश) से रोक लगा दी। सुप्रीम अदालत की दखलंदाजी के बाद योगी सरकार के लिए खानपान की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाला अपना आदेश लागू करना मुश्किल हो गया है, लेकिन योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है।

लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है, जो संविधान के तहत चलती है। जरूरत के अनुसार चुने हुए सांसद और सरकार पुराने कानून में संशोधन और नये कानून बनाते हैं। फिर इसी कानून के तहत अपनी सरकार चलाते हैं। जनता भी कानून का पालन करे, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहती है, जो नागरिक इसकी अवहेलना या किसी तरह का आपराधिक कृत्य करता है, न्यायपालिका कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करके सजा सुनाने के अलावा उसकी सम्पति को कुर्क करने और और कभी-कभी जुर्माना लगाने जैसा सख्त आदेश देता है। कई मामलों में तो उम्रकैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है। यह कानून का एक पक्ष है। दूसरी हकीकत यह है कि इतना सब होने के बाद भी अपने देश में हर स्तर पर कानून की धज्जियां उड़ती रहती हैं। न तो कानून बनाने वाली सरकार इस बात का पालन करती है और न ही तमाम छोटी-बड़ी अदालतें अपने दायरे में रहकर फैसले सुनाती हैं। इसको लेकर बहस भी छिड़ी रहती है किन्तु समस्या तब आती है जब शीर्ष अदालतें ही सरकार के समानांतर खड़ी होती नजर आती हैं। कुछ अदालतों द्वारा पहले अपने हिसाब से कानून की व्याख्या की जाती है और फिर उसी के अनुसार फैसला सुना दिया जाता है। जैसा कि हाल फिलहाल में भी देखा गया, जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहित कुछ अन्य राज्यों की बीजेपी सरकार के एक फैसले को अदालत ने बिना किसी गहन सुनवाई के अपने एक अंतरिम आदेश से ठंडे बस्ते में डाल दिया। मामला कावड़ यात्रा के दौरान खाने-पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों के लिए अपनी दुकान के फ्रंट में नेमप्लेट लगाने के योगी सरकार के फैसले से जुड़ा हुआ था।

This story is from the August 2024 edition of DASTAKTIMES.
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