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मकान मालिक कोई भी किराए का परिसर रिक्त किए जाने की कार्रवाई कर सकता है- सुप्रीम कोर्ट

Rising Indore

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05 March 2025

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक ही यह तय करेगा कि अपनी जरूरत को परी करने के लिए वह कौन सा किराए के परिसर का हिस्सा खाली करवाए....

मकान मालिक कोई भी किराए का परिसर रिक्त किए जाने की कार्रवाई कर सकता है- सुप्रीम कोर्ट

देशभर में लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर उठाते हैं। इससे उन्हें हर महीने आय होती है, जिससे वे अपना घर चलाते हैं। लेकिन कई बार किराएदार घर या जहां वे किराए पर रह रहे हैं, उस परिसर को आसानी से खाली नहीं करते। अगर आप भी अपना मकान या कोई अन्य संपत्ति किराए से उठाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी की है, जो कि मकान मालिक और किराएदार दोनों को जानना बहुत जरूरी है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक ही यह तय करेगा कि अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए वह कौन साकिराए के परिसर का हिस्सा खाली करवाए। किराएदार इस वजह से खाली करने से मना नहीं कर सकता कि मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां भी हैं और वह उनसे अपनी जरूरत पूरी कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मकान मालिक की असली जरूरत के आधार पर किराएदार को परिसर से निकालने के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। परिसर खाली करवाने की इच्छा मात्र के बजाय जरूरत वास्तविक होनी चाहिए। मकान मालिक ही यह तय करने के लिए सबसे अच्छा जज है कि उसकी विशेष जरूरत को पूरा करने के लिए उसकी संपत्ति में से कौन सी संपत्ति खाली करवाई जानी चाहिए। किराएदार की यह तय करने में कोई भूमिका नहीं है कि मकान मालिक को बेदखली के मुकदमे में आरोपित उसकी आवश्यकता के लिए कौन सी संपत्ति खाली करवानी चाहिए।

एक मकान मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसके दो बेरोजगार बेटों के लिए उसे अल्ट्रासाउंड मशीन लगवानी है और इसी जरूरत के चलते उसे किराएदार से वह मकान खाली करवाना है। इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था और फिर हाई कोर्ट ने उसी फैसले को बरकरार रखा। किराएदार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि मकान मालिक के पास और भी प्रॉपर्टी हैं और वह उसके मकान के बजाए दूसरी संपत्ति को खाली करवाकर इस्तेमाल कर सकता है।

किराएदार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मकान मालिक की वास्तविक जरूरत पूरी हो जाती है, तब भी किराएदार अपनी सुविधा के आधार पर मकान मालिक को किसी अन्य संपत्ति को खाली करवाने की मांग करके मजबूर नहीं कर सकता है

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