Rising Indore - 12 May 2021
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12 May 2021
मनीष सिंह vs पूर्णिमा गडरिया
कलेक्टर मनीष सिंह की ओर से स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया को हमेशा एक अच्छी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इसके साथ ही गडरिया भी हमेशा उत्साह के साथ कलेक्टर के आदेशों का पालन कर अपनी भूमिका का निर्वहन करती रही हैं। ऐसे में जब इन दोनों अधिकारियों के बीच में विवाद की लकीर इस तरह से खिंचा गई कि स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी हड़ताल पर जाने को आमदा हो गए तो जानने वालों को बात हजम नहीं हुई। वह यह सोच कर परेशान थे कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है? जब इस सिलसिले में खोजबीन की गई तो स्पष्ट हुआ कि सारे शहर में मारामारी का केंद्र बना रेमडेसीविर इंजेक्शन इस विवाद की जड़ में समाया हुआ है। इसके साथ में है स्वास्थ्य विभाग में पिछले 1 साल से संविदा नियुक्ति के आधार पर कार्य कर रही अपूर्वा तिवारी। इंजेक्शन और अपूर्वा के गठजोड़ के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अहम को लगी ठेस ने इस विवाद को जन्म दिया।
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सांसद नाकाम- जनता मांग रही है काम का हिसाब
कोरोना वायरस के संक्रमण के इस काल में जितनी चर्चा इस संक्रमण की हो रही है, उतनी ही चर्चा इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की नाकामी की हो रही है। आए दिन सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर ऑडियो जारी हो रहे हैं। इन ऑडियो में बात करने वाला व्यक्ति सांसद से उनके काम का हिसाब मांगता हुआ सुनाई दे रहा है। यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि सांसद जी आपने अब तक क्या किया।
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दो मुक्तिधाम में नए शवदाह गृह का निर्माण
इंदौर नगर निगम के द्वारा बिना किसी शोरशराबे के खामोशी के साथ दो मुक्तिधाम में नए शवदाह गृह का निर्माण किया गया है। इन दिनों शहर में हर दिन मौत ही इतनी हो रही है कि शव के क्रिया कर्म के नए स्थान बनाना जरूरी हो गया।
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व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं
वाट्सएप ग्रुप में किसी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए एडमिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। वाट्सएप ग्रुप चलाने वाले एडमिन के लिए राहत की खबर है। ग्रुप में किसी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए अब एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। इतना ही नहीं अब वाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अन्य सदस्यों की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया।
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Rising Indore Newspaper Description:
Publisher: AV Media Serivces
Category: Newspaper
Language: Hindi
Frequency: Weekly
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