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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के हैं खास मायने
Open Eye News
|November 2023
निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विघ्न सम्पन्न करवाने के लिए प्रचलित कानून के अलावा कुछ विशेष कानून बनाये गये है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून है- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951-भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 9 क के तहत व्यक्ति के भ्रष्ट आचरणों तथा निर्वाचन अपराधों का दोषी पाये जाने पर, विधि के अनुसार उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है या उसे जैसा कि विधि में बताया गया है, जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 125 निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना चुनाव के सिलसिले में धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा की बुनियाद पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने की चेष्टा करना संज्ञेय अपराध है। धारा 126 किसी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के समय के पहले 48 घंटे के अंदर आमसभा कराने के संबंध में किसी मतदान क्षेत्र में मतदान की तारीख या तारीखों में और मतदान खत्म होने के समय के पहले 48 घण्टे के अंदर आमसभा बुलाने या करने या ऐसी सभा में हाजिर रहने की मनाही है। यह असंज्ञेय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति धारा-127 के अंतर्गत वर्णित राजनीतिक आमसभा में बाधा डालने के उद्देश्य से कोई उपद्रव करता है अथवा ऐसा करने के लिये दूसरे को उकसाता है तो उसे 6 माह तक के कारावास या/एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय है। यह धारा निर्वाचन अधिसूचना की दिनांक से विवेचना दिनांक के मध्य की अवधि में आयोजित होने वाली राजनीतिक सभाओं के संबंध में ही लागू होगी। यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा उक्त अपराध घटित करने की युक्तियुक्त आशंका होती है एवं यदि उस राजनीतिक सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उस व्यक्ति से तत्काल अपना नाम एवं पता बताने की मांग कर सकता है एवं यदि पुलिस अधिकारी को यह आशंका होती है कि उक्त व्यक्ति द्वारा अपना गलत नाम व पता दिया गया है तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका, पोस्टर, को मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना प्रकाशित नही करेगा और न ही करवायेगा। इस धारा का अपराध 6 माह तक के कारावास तथा 2 हजार रुपये जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। धारा-128 के तहत चुनाव कार्य में लगे शासकीय कर्मचारी मतदान एवं मतगणना संबंधी प्रक्रिया की गोपनीयता बनाये रखेंगे। इस धारा के तहत अपराध में तीन माह की सजा या जुर्माने से दंडित होगा। यह अपराध
Bu hikaye Open Eye News dergisinin November 2023 baskısından alınmıştır.
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