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Dainik Bhaskar Gondia - July 05, 2025

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Dainik Bhaskar Gondia
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Dainik Bhaskar Gondia Description:

Dainik Bhaskar is present in 2 states in Hindi language in Madhya Pradesh and in Maharashtra. More than 25 year old flagship Hindi newspaper of Bhaskar Prakashan Group Only Hindi newspaper to have clear leadership in all its major markets with well diversified readership across various states Spread in 2 states with 7 editions and 43 district sub- editions Bhaskar Prakashan Pvt Ltd newspapers has an average daily readership of 1.85 million readers.

En este número

July 05, 2025

बिना लाइसेंस लोग गटक रहे शराब

बीयर बार का मतलब परमिट रूम होता है। यहां नियमानुसार परमिट रूम में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलना चाहिए जिनके पास शराब पीने का लाइसेंस हो। लेकिन जिले में शराब पीने वाले 80 प्रतिशत लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है। ऐसे में उन्हें परमिट रूम में प्रवेश कैसे मिलता है? आबकारी विभाग क्या करता है? यह सवाल नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में शराब के उत्पादन, बिक्री और शराब सेवन के लिए बॉम्बे प्रोहिबिशन अधिनियम लागू है। इसे महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। बिना लाइसेंस के शराब रखना और बिना लाइसेंस वाले लोगों को शराब बेचना अपराध है। शराब खरीदते समय दुकान पर लाइसेंस दिखाना ज़रूरी है। लेकिन शराब खरीदने वाले लगभग 80 प्रतिशत नागरिकों के पास लाइसेंस नहीं है। जिले के कई नागरिक शराब का सेवन करते हैं। इस बीच सरकार ने शराब की दुकानों, शराब की दुकानों और बीयर बार के लिए समय तय कर दिया है। उन्हें दिए गए समय के दौरान ही शराब बेचनी है। फिर भी पुलिस और राज्य आबकारी विभाग देशी, विदेशी और बीयर बार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं। शराब पीने के लिए 25 साल या उससे अधिक उम्र का होना जरूरी है। अन्यथा वह शराब का सेवन नहीं कर सकता। वर्ष 2025-26 में अब तक 77 से अधिक स्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं, जबकि 67 लाइसेंस एक साल के लिए जारी किए गए हैं। कुल 144 लोगों ने शराब पीने का लाइसेंस हासिल किया है। देशी शराब की दुकान से शराब पीने का लाइसेंस मिल सकता है।

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