अंधविश्वास, कुरीतियों को बढ़ावा देने पर सख्त सजा का बने कानून
Amar Ujala
|March 06, 2025
हाथरस कांड : आयोग ने रिपोर्ट में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के दिए सुझाव, घटना के बाद पुलिस-प्रशासन की तत्परता, शवों को भेजने के प्रयास को सराहा
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हाथरस कांड की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने 1670 पन्नों की रिपोर्ट में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार को कई सुझाव दिए हैं। खासकर वर्तमान में अंधविश्वास व कुरीतियों को बढ़ावा देने वाले किसी कृत्य के विरुद्ध कठोर सजा का विधिक प्रावधान नहीं होने की कमी का जिक्र करते हुए कानून बनाने की सिफारिश की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग ने कहा कि प्रदेश सरकार को ऐसा कानून बनाने पर विचार करना चाहिए, जिसमें ऐसे अंधविश्वास व कुरीतियों के निवारण और उनको सख्ती से रोकने के लिए कठोर दंड व भारी जुर्माने का प्रावधान हो। कुछ राज्यों में कानून बनाए गए हैं लेकिन वे तात्कालिक परिस्थितियों में बने थे।
वहीं, अंधविश्वास, जादू-टोना व तंत्र आदि पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार का भी कोई कानून नहीं है। औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 में कठोर दंड का प्रावधान न होने से यह सफल नहीं हो पाया है। ऐसी प्रथाओं को निर्बाध जारी रखने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के तहत व्यक्ति के समानता के मौलिक अधिकार व जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
फायर सर्विस, कंट्रोल रूम, एंबुलेंस सेवा, 112 की एसओपी की समीक्षा हो
आयोग ने कहा कि घटना के बाद फायर सर्विस, जिला नियंत्रण कक्ष, 102 108 एंबुलेंस सेवा और यूपी 112 को सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को इससे अवगत नहीं कराया। डीएम, एसपी और सीएमओ को सूचना नहीं देना व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न खड़ा करता है। खासकर यूपी 112 द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को समय से सूचना नहीं देना भविष्य में किसी गंभीर परिस्थिति का संकेत देता है। डीएम और एसपी ने पत्रकार से सूचना मिलने का बयान दिया। एडीजी जोन आगरा को टीवी के समाचार से पता चला। लिहाजा इनकी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की गंभीर व तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin March 06, 2025 baskısından alınmıştır.
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