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राष्ट्रपति भी तीन महीने के भीतर राज्यों से आए विधेयकों पर करें फैसला : सुप्रीम कोर्ट

Dainik Jagran

|

April 13, 2025

अदालत ने पहली बार विधेयकों पर निर्णय लेने को राष्ट्रपति के लिए तय की समय सीमा

- माला दीक्षित

  • कहा, देरी होने पर इसके उचित कारण रिकार्ड कर संबंधित राज्य को बताने होंगे

  • यदि राष्ट्रपति सहमति देने में देरी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आ सकती है राज्य सरकार

  • तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से रोक कर रखे गए 10 बिल को मंजूर घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पहली बार राष्ट्रपति के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर दी है। कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा। अगर इसमें कोई देरी होती है और राष्ट्रपति तय समय में निर्णय नहीं लेते तो इसका उचित कारण रिकार्ड किया जाएगा और संबंधित राज्य को बताया जाएगा।

बिल को अनिश्चितकाल के लिए दबाकर बैठ जाने पर सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास कोई पाकेट वीटो या पूर्ण वीटो नहीं है। अनुच्छेद 201 में शैल डिक्लेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि दो में से एक विकल्प को उन्हें चुनना होगा। या तो वह विधेयक को मंजूरी दें या फिर उस पर मंजूरी रोक लें। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में विधेयकों पर सहमति के बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा के दायरे में बांध दिया है। यदि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं और राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देते हैं, तो राज्य सरकार के पास शीर्ष अदालत के समक्ष आने का अधिकार होगा।

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