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'पशु प्रेमियों' के देश में वृद्ध जनों की दुर्दशा
Aaj Samaaj
|August 28, 2025
अपने आदेश में न्यायलय ने कहा था आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार व नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है। इसी के साथ अदालत ने यह निर्देश भी दिया था कि आवारा कुत्तों के लिये शेल्टर होम्स बनाए जाएँ व कुत्तों को पकड़ने के लिए संसाधन भी जुटाये जायें। यहाँ तक कि इस अदालती निर्देश में बाधा डालने वाले पशु प्रेमियों व गैर सरकारी संगठनों को दण्डित करने का भी निर्देश दिया गया था।
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इन दिनों भारत में सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवारा कुत्तों को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वैसे तो आवारा कुत्तों के पक्ष में और इसके खिलाफ भारतीय समाज पहले से ही विभाजित है। परन्तु इस विषय को लेकर ताजातरीन बहस की शुरूआत उस समय हुई जब माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने गत 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर अर्थात दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में आवारा कुत्तों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुये दिल्ली नगर निगम व अन्य नगर निकायों को निर्देश दिया था कि वे 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम्स या पाउंड्स में रखें। अपने इस आदेश में सर्वोच्च न्यायलय ने कुत्तों को वापस सड़कों पर छोड़ने पर भी रोक लगाई थी। चूँकि कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही थी खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमलों की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं और इस संबंध में केवल दिल्ली में ही हजारों मामले दर्ज हो चुके थे और रेबीज से होने वाली मौतें में भी वृद्धि होती जा रही थी इसी के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुये यह आदेश दिए गये थे। अपने आदेश में न्यायलय ने कहा था आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार व नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है। इसी के साथ अदालत ने यह निर्देश भी दिया था कि आवारा कुत्तों के लिये शेल्टर होम्स बनाए जाएँ व कुत्तों को पकड़ने के लिए संसाधन भी जुटाये जायें। यहाँ तक कि इस अदालती निर्देश में बाधा डालने वाले पशु प्रेमियों व गैर सरकारी संगठनों को दण्डित करने का भी निर्देश दिया गया था। परन्तु इस जनहितकारी अदालती आदेश के बाद तो देश के 'कुत्ता प्रेमियों' में कोहराम मच गया। मान
Denne historien er fra August 28, 2025-utgaven av Aaj Samaaj.
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