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आवास से चलने वाला एडवोकेट ऑफिस व्यावसायिक भवन के रूप में संपत्ति कर के दायरे में नहीं: हाईकोर्ट

Rising Indore

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05 July 2023

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कि वकीलों की पेशेवर गतिविधि को व्यावसायिक गतिविधि के रूप में नहीं देखा जा सकता है, कहा कि आवासीय भवन में चलने वाला एक वकील का कार्यालय दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत व्यावसायिक भवन के रूप में संपत्ति कर के दायरे में नहीं आता है।

- संजय मेहरा

आवास से चलने वाला एडवोकेट ऑफिस व्यावसायिक भवन के रूप में संपत्ति कर के दायरे में नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लिए मास्टर प्लान (एमपीडी), 2021 कुछ शर्तों के अधीन आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति देता है। हालांकि, एमपीडी का उक्त प्रावधान, निगम को आवासीय भवनों से की जा रही व्यावसायिक गतिविधि के लिए कर लगाने का अधिकार नहीं देता है। खंडपीठ एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पेशेवर गतिविधियां हैं और इसलिए उन्हें व्यावसायिक प्रतिष्ठान की श्रेणी में वगीकृत, श्रेणीकृत या कर के अधीन नहीं किया जा सकता है । यह मुद्दा 2013 में उठा, जब एसडीएमसी ने एक वकील को संपत्ति कर की मांग करते हुए नोटिस जारी किया, जो अपने आवासीय परिसर के एक हिस्से में अपना कार्यालय चला रहा था। एसडीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ वकील की चुनौती को स्वीकार करते हुए, एकल पीठ ने कहा थाः इस न्यायालय की राय में, कोई परिसर सिर्फ इसलिए व्यावसायिक आधार नहीं बन जाएगा क्योंकि एक वकील ने अपने कार्यालय की फाइल पढ़ी या अपने निवास पर कुछ आधिकारिक काम किया। अधिवक्ताओं द्वारा पेशेवर गतिविधियों का निर्वहन 'व्यवसाय' नहीं अदालत ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि

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