न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि महापौर के साथ रिटर्निंग आफिसर (आरओ) ने भी अपनी शक्तियों से परे जाकर काम किया है और उनका निर्णय कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि निर्धारित कोटा के तहत मतपत्रों की जांच के बाद मतपत्र को खारिज करने का महापौर का निर्णय कानूनन गलत था। अदालत ने यह आदेश रद करने के साथ ही रिटर्निंग आफिसर को तत्काल परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह निर्णय स्थायी सदस्यों के दोबारा चुनाव कराने के महापौर के निर्णय को चुनौती देने वाली भाजपा पार्षद शिखा राय व कमलजीत सेहरावत की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि महापौर व आरओ के नोट के अनुसार महापौर एक मतपत्र को खारिज करते हुए सारिका चौधरी को निर्वाचित सदस्य घोषित करना चाहती थीं, जबकि उम्मीदवारों को तय कोटा के मत प्राप्त करने के आधार पर निर्वाचित घोषित किया जाना था।
Bu hikaye Dainik Jagran dergisinin May 24, 2023 sayısından alınmıştır.
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