सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । एक अहम फैसले में न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद के सुझाव केवल राह दिखा सकते हैं मगर इन पर चलना या नहीं चलना केंद्र एवं राज्यों पर निर्भर है। न्यायालय ने आज समुद्री मार्ग से माल वहन के एक मामले में एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) को निरस्त कर दिया ।
शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जीएसटी पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं के पास समान अधिकार हैं । न्यायालय ने कहा कि केंद्र एवं राज्य के बीच रजामंदी भरा समाधान निकालने में जीएसटी परिषद को एक मध्यस्थ की तरह काम करना चाहिए । न्यायालय ने कहा, 'संसद के लिए जीएसटी परिषद के सुझाव का महत्त्व सलाह-मशविरे तक ही सीमित हैं खासकर तब जब जीएसटी व्यवस्था का मकसद केंद्र एवं राज्य के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने का समान अधिकार हैं।'
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin May 20, 2022 sayısından alınmıştır.
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