स्कूल प्रबंधन फीस देने में देरी पर छात्रों से रोज पांच पैसे से अधिक विलंब शुल्क नहीं वसूल सकते। वह भी तब जब अंतिम तिथि बीतने के 10 दिन बाद भी भुगतान न किया गया हो । हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रबंधन को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 166 का पालन करने का आदेश दिया है। इसी अधिनियम में यह प्रावधान है।
एक सप्ताह में लौटाना होगा वसूल किया शुल्क : उप शिक्षा निदेशक दफ्तर ने स्कूल प्रबंधन को अभिभावक से विलंब शुल्क के नाम पर वसूले गए अधिक रकम को वापस करने का भी आदेश दिया है। इसके लिए स्कूल को एक सप्ताह का समय दिया गया है।
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