फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई (फसई) ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर फसई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
This story is from the September 28, 2021 edition of Hari Bhoomi.
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