• जारी रहेगी सीबीआइ जांच, ममता मंत्रिमंडल के खिलाफ भी जांच का निर्देश
• समयसीमा के बाद नौकरी पाए लोगों को 12 प्रतिशत व्याज संग लौटाना होगा वेतन
• 23 लाख परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन भी दिया निर्देश
• ममता ने फैसले को बताया गलत, सुप्रीम कोर्ट जाएगी बंगाल सरकार
लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद कर दी। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा नौवीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं के शिक्षकों समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी में कुल 25,753 कर्मियों की नियुक्तियों को अवैध ठहराया है। यह नियुक्तियां एसएसएलटी (राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा) के तहत की गई थीं। साथ ही जिन लोगों को एसएससी पैनल की समयसीमा समाप्त होने के बाद भी नौकरी मिली, उन्हें चार सप्ताह के भीतर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित अपना वेतन लौटाने को कहा गया है। कोर्ट ने जिला अधिकारियों को छह हफ्ते के भीतर इन लोगों से वसूली करने का निर्देश दिया है। 2016 के पैनल में नियुक्ति पाने वाली एकमात्र सोमा दास की नौकरी रद नहीं की गई है। खंडपीठ ने कहा कि कैंसर से पीड़ित सोमा की नियुक्ति मानवीय आधार पर रद नहीं की जा रही है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही है।
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